सुप्रीम कोर्ट सोमवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।
यह फैसला इस मुद्दे पर था कि क्या दिवाली के आगामी त्यौहार में पटाखे दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में बेचे जाएंगे या नहीं।सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली में दिल्ली और एनसीआर में इस बार पटाखे की बिक्री रोक लगा दिया है।
कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि पटाखा विक्रेताओं के हर तरह के अस्थायी/ स्थाई लाइसेंस फिलहाल निलंबित रहेंगे।1 नवंबर के बाद , इस साल 12 सितम्बर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार कुछ शर्तों के साथ उन्हें पटाखों को बेचने की इजाजत होगी।
सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को दायर करने वाले याचिका कर्ता ओर सीनियर अधिवक्ता से बात की हमारे सवदाता सुशांत मेहरा ने